राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर द्वारा विद्या संबल योजना 2025 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी (Guest Faculty) के पदों पर नियुक्ति हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न सरकारी महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों की पूर्ति करना तथा छात्रों को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह अवसर उन योग्य शैक्षणिक प्रतिभाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने की इच्छा रखते हैं।
विद्या संबल योजना नोटिफिकेशन जारी
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर ने दिनांक 27 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए सूचित किया कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए राज्य के राजसेवित महाविद्यालयों एवं नियमित राजकीय कॉलेजों में सहायक आचार्य (Assistant Professor) के रिक्त पदों को Guest Faculty के माध्यम से अस्थायी रूप से भरा जाएगा। यह निर्णय छात्रों की शिक्षा प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने एवं शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात समस्त आवेदनों की जांच कर, पैनल स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया 12 जुलाई 2025 तक पूर्ण की जाएगी। चयन सूची जारी होने के उपरांत, संबंधित महाविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित करेंगे, जिससे समय पर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सके।
विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड
क्र. सं. | शैक्षणिक रिकार्ड | स्कोर | |||
1. | स्नातक | 80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21 | 60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 19 | 55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = 16 | 45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = 10 |
2. | अधिस्नातक | 80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25 | 60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 23 | 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20 | |
3. | एम.फिल | 60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07 | 55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = 05 | ||
4. | पी.एच.डी. | 25 | |||
5. | जेआरएफ सहित नेट | 10 | |||
नेट | 8 | ||||
स्लेट या सेट | 5 | ||||
6. | शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक) | 6 | |||
7. | शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)# | 10 | |||
8. | पुरस्कार | ||||
अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तरराष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 3 | ||||
राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 2 |
राजस्थान विद्या संबल योजना महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
राजस्थान सरकार द्वारा Vidya Sambal Yojana 2025 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025–26 में उच्च शिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी (Guest Faculty) के रूप में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
- राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य को नियमित बनाए रखने हेतु विषय विशेषज्ञों एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत सहायक आचार्य (Assistant Professor) को ₹800 प्रति कालांश (per hour) का भुगतान किया जाएगा।
- अधिकतम 14 कालांश प्रति सप्ताह निर्धारित हैं, यानी एक सप्ताह में अधिकतम ₹11,200 तक का भुगतान संभव है।
- गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं निम्न में से जो भी पहले होगा, तक सीमित रहेंगी:
- पाठ्यक्रम पूर्ण होना
- विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षा आरंभ करना
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि की समाप्ति
- नियुक्त अभ्यर्थियों से केवल Teaching Duties ही ली जाएंगी।
- किसी भी प्रकार का प्रशासनिक कार्य या गैर-शैक्षणिक दायित्व सौंपा नहीं जाएगा।
- प्रत्येक 50 कालांश पूरे होने पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
- कार्यावधि समाप्त होने पर, actual teaching hours के आधार पर अंतिम भुगतान किया जाएगा।
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी के पास सहायक आचार्य (Assistant Professor) पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए (जैसे UGC मान्यता प्राप्त विषय में PG + NET/PhD आदि)।
- राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को वरीयता (preference) प्रदान की जाएगी।
राजस्थान विद्या सम्बल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना 2025 के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया को संपूर्णतः ऑफलाइन (Offline Mode) रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करना होगा:
- प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों की संख्या के आधार पर स्थानीय स्तर पर विज्ञापन (Advertisement) प्रकाशित करेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कॉलेज की नोटिस बोर्ड अथवा वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र बनाए रखें।
- इच्छुक अभ्यर्थी को आवेदन निर्धारित प्रारूप (Prescribed Format) में ही भरना अनिवार्य है।
- फॉर्म सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें; अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की self-attested photocopies संलग्न करना अनिवार्य है:
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि हो)
- अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जो कॉलेज द्वारा मांगे जाएं
- अभ्यर्थियों को पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र एवं दस्तावेज़ सीधे संबंधित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से जमा करना होगा।
- किसी केंद्रीय पोर्टल या ऑनलाइन सबमिशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- आवेदन करने से पूर्व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- यह नोटिफिकेशन पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, मानदेय, सेवा अवधि और अन्य नियमों की स्पष्ट जानकारी देता है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले सभी नियमों और दिशा-निर्देशों को अच्छे से समझ लें।
Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 Important Links
Start Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 form | 2 July 2025 |
Last date to apply form | 7 July 2025 |
Date of scrutiny of applications and approval by the panel | By 12 July 2025 |
Date of inviting guest faculty by the concerned college | as required |
Official Notification | Download from here |